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जोधपुर पुलिस कमिश्नरेट क्षेत्र में बुधवार मध्यरात्रि से धारा 144 लगा दी गई है, जो अगले आदेशों तक लागू रहेगा। इसके तहत पांच से अधिक लोगों के एक स्थान पर एकत्रित होने पर पाबंदी लगा दी गई है। इस दौरान समस्त पुलिस कमिश्नरेट क्षेत्र में सार्वजनिक मार्गों पर बिना अनुमति के रैली जुलूस प्रदर्शन, सभा और शोभायात्रा का आयोजन प्रतिबंधित रहेगा।
मीडिया रिपोर्टस के अनुसार डीसीपी एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट विनीत कुमार बंसल ने 9 जून की मध्यरात्रि से धारा 144 लागू करने के आदेश जारी किए। इसके तहत पूरे आयुक्तालय क्षेत्राधिकार में कोई भी व्यक्ति हथियार, लाठी लेकर सार्वजनिक रूप से नहीं घूम पाएगा। धारा 144 के दौरान कोई भी व्यक्ति सोशल मीडिया पर फेसबुक, टि्वटर, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम अन्य पर सामाजिक सद्भाव को प्रभावित करने वाले पोस्ट नहीं डालेगा। इसके अलावा कोई भी व्यक्ति किसी भी तरह के भड़काऊ नारे नहीं लगाएगा और न ही किसी स्थान पर ऐसे नारे लिखे जाएंगे। पुलिस ने इस दौरान आमजन से शांति की अपील की है।
बता दें कि इससे पहले दो मई और तीन मई को हुई सांप्रदायिक घटनाओं के बाद धारा 144 लगाई गई थी। जिसका क्षेत्र बाद में धीरे-धीरे कम कर दिया गया। हालांकि कुछ जगह पर अभी भी धारा 144 9 जून तक लागू है। इसका समय पूरा होने से पहले ही सूरसागर में मंगलवार रात को हुए विवाद के बाद पुलिस कमिश्नर के निर्देश पर एहतियातन रूप से पूरे कमिश्नररेट क्षेत्र में फिर से 144 धारा लागू करने के आदेश जारी किए हैं।
क्या है मामला
जोधपुर में मंगलवार रात दो युवकों के बीच हुए विवाद ने बड़ा रूप ले लिया था। दो युवकों के बीच हुए विवाद के बाद दो पक्ष आमने-सामने हो गए थे और पत्थरबाजी हुई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर लोगों को तितर-बितर किया। इसके बाद भारी पुलिस बल मौके पर तैनात किया गया।