राजस्थान हाई कोर्ट
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प्रदेश सरकार ने योजना भवन के बेसमेंट में आईटी डिपार्टमेंट की अलमारी में मिले 2 करोड़ 31 लाख नकद और एक किलो सोने की जांच सीबीआई से कराने से इनकार करते हुए हाईकोर्ट में जवाब पेश कर दिया है।
राजस्थान सरकार ने शासन सचिवालय के पीछे स्थित योजना भवन के बेसमेंट में आईटी डिपार्टमेंट की अलमारी में मिले दो करोड़ 31 लख रुपये कैश और एक किलो सोने की स्विस सिल्ली के मामले में जवाब पर पेश किया है।
इस मामले में सरकार ने हाईकोर्ट में कहा कि मामले में राज्य की एसीबी जांच कर रही है। एसीबी जांच करने में सक्षम है, इसलिए सीबीआई को मामले की जांच भेजने की कोई जरूरत नहीं है। राजस्थान हाईकोर्ट की डिविजनल बेंच के जस्टिस एमएम श्रीवास्तव और जस्टिस प्रवीर भटनागर के समक्ष गुरुवार को पेश जवाब में सरकार ने ये बात कही।
सीबीआई जांच का कोई औचित्य नहीं
हाईकोर्ट में रामप्रसाद ने याचिका लगाकर पूरे प्रकरण की जांच सीबीआई से जांच कराने की मांग रखी थी। इस पर महाधिवक्ता ने सरकारी जवाब में कहा कि 19 मई को योजना भवन के बेसमेंट में नकदी और सोने के मामले में एसीबी चालान पेश कर चुकी है, इसके बाद जनहित याचिका पेश हुई है। ईडी अपने स्तर पर जांच कर रही है और एसीबी प्रभावी ढंग से जांच कर रही है। ऐसे में सीबीआई जांच का कोई औचित्य नहीं है।
याचिकाकर्ता ने कोर्ट में यह कहा
याचिकाकर्ता ने कहा कि एसीबी का एक अधिकारी इसमें जांच कर रहा है। जांच में अभी तक यह पता नहीं लगा है कि यह राशि क्यों रखी गई थी? ईडी ने भी आरोपी को गिरफ्तार किया है और जांच की जा रही है। ऐसे में प्रकरण की सीबीआई जांच कराना आवश्यक है।